हरिद्वार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नई नियुक्ति की गई है। राज्यपाल की ओर से संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए योगेन्द्र रावत को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का सदस्य नियुक्त किया गया है।
नियुक्ति आदेश के अनुसार योगेन्द्र रावत का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष की अवधि के लिए होगा। हालांकि, यदि वे इससे पहले 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उनका कार्यकाल उसी समय समाप्त माना जाएगा। यानी छह वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, वही नियुक्ति की अधिकतम अवधि होगी।
लोक सेवा आयोग राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योगेन्द्र रावत की नियुक्ति के बाद आयोग के कामकाज में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

